Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जुलाई के दूसरे पखवाड़े मे मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने वाली है। इस बजट मे टैक्सपेयर्स को छूट की काफी उम्मीदे है, यह जानकारी कुछ सीनियर सरकारी अधिकारियों से देखने को मिली है सरकार इस साल कुछ मिडिल क्लास को टैक्स मे छूट देने पर विचार कर रही है।
सरकार इस नए बजट मे इनकम टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर सकती है, यह राहत नई टैक्स व्यवस्था के तहत आयकर रिटर्न भरने वाले टैक्सपेयर्स को मिलने वाला है, आइये जानने की कोशिश करते है की यदि इस बजट मे टैक्सपेयर्स को छूट दी जाती है, तो इससे उन्हे कितना फायदा होगा।
नई टैक्स व्यवस्था
सबसे पहले आप नई टैक्स व्यवस्था को समझिए। सरकार ने सबसे पहले साल 2022 मे नई टैक्स रिजिम को लॉन्च किया था, इस टैक्स व्यवस्था की दरें, पुराने टैक्स व्यवस्था से कम है, हालांकि इसमे टैक्सपेयर्स को कई तरह के डिडकशन और छूट का लाभ नही मिलता है, आयकर रिटर्न फाइल भरते समय टैक्सपेयर्स के सामने नई और पुरानी दोनों मे से किसी एक (ऑप्शन) टैक्स व्यवस्था को चुनने का विकल्प होता है।
पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत, टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स एक्ट की विभिन्न धाराओ के तहत निवेश, इंश्योरेंस, हाउस अलाउंस और ट्रेवल अलाउंस आदि पर टैक्स मे छूट मिलती है, नई टैक्स रीजिम के स्लैब को आप नीचे दिये गए विवरण मे देख सकते है।
नई टैक्स रिजिम के तहत इनकम टैक्स स्लैब को समझिए
3 लाख रुपये तक | शून्य |
3 लाख रुपये से 6 लाख रुपये | 5 प्रतिशत (धारा 87A के तहत टैक्स से छूट) |
6 लाख रुपये से 9 लाख रुपये | 10 प्रतिशत (धारा 87A के तहत 7 लाख तक टैक्स से छूट) |
9 लाख रुपये से 12 लाख रुपये | 15 प्रतिशत |
12 लाख रुपये से 15 लाख रुपये | 20 प्रतिशत |
15 लाख रुपये से अधिक | 30 प्रतिशत |
इसलिए भारत सरकार अगर इस नए बजट 2024-25 मे 5 लाख रुपए तक की आय को टैक्स मे छूट देती है, तो मौजूदा 6 स्लैब की जगह 5 स्लैब की बचेंगे। वहीं 5 लाख रुपए से 9 लाख रुपए तक की आय पर 87A के तहत पहले की तरह टैक्स मे छूट दी जाएगी, और शर्तो के मुताबिक इसकी स्लैब या उसकी दरों मे कोई बदलाव न किया जाएं।
इस छूट से टैक्सपेयर्स को कितना होगा फायदा
अगर साल 2024-25 के बजट मे टैक्स छूट की सीमा को 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए किया जाता है, तो इससे करीब 7.6 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगो की टैक्स देनदारी 10,400 रुपए कम हो जाएगी, (हेल्थ और एजुकेशन सेस सहित) वहीं जिनकी टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच है, उनकी टैक्स मे देनदारी करीब 11,440 रुपए तक कम जो जाएगी।
इसके अलावा 1 करोड़ से लेकर 2 करोड़ तक की आय वाले लोगो को 11,960 रुपए तक का टैक्स देनदारी मे एलबीएच मिल सकता है, जबकि 2 करोड़ से अधिक आय वाले लोगो को 13,000 रुपए का लाभ मिल सकता है।
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