सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ ने 30 अगस्त को e-Dispute Resolution Scheme पेश की है, इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट ने 2022 मे इस स्कीम को नोटिफ़ाइ किया था। इस स्कीम का मकसद टैक्स से जुड़े विवाद के मस्लों का समाधान करना है। टैक्सआराम डॉट कॉम के फाऊंडर मयंक मोहंका ने कहा की ई-डिस्प्युट रिजोल्यूशन स्कीम 2022 मे नोटिफ़ाइ हुई थी।
अब सीबीडीटी ने ऑनलाइन एप्लीकेशन की इलेक्ट्रोनिक फाइलिंग की सुविधा कर दी है। अब एप्लीकेशन इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिये निर्धारित फॉर्म 34BC के जरिये फ़ाइल कर सकता है।
कौन फ़ाइल कर सकता है एप्लीकेशन
ऐसे टैक्सपेयर्स जिनकी इनकम टैक्स रिटर्न ITR के मुताबिक 50 लाख रुपए तक है और वेरिएशन की एग्रीगेट राशि 10 लाख रुपए से कम है वह इस स्कीम के तहत एप्प्लिकेशन फ़ाइल कर सकते है। मोहंका जी का कहना है की जो सैलरीड टैक्सपेयर्स सहित कोई व्यक्ति तय शर्तो को पूरा करता है वह भी इस स्कीम के तहत एप्प्लिकेशन फ़ाइल कर सकता है।
इस स्कीम का लाभ लेने के लिए निर्धारित शर्ते कौनसी है?
इस स्कीम का लाभ केवल वही टैक्सपेयर्स लोगो ले सकेंगे जो इन सभी शर्तो को पूरा करेंगे:-
- टैक्सपेयर के खिलाफ कंजरवेशन ऑफ फ़ोरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट, 1974 के तहत किसी तरह का कोई डिटेंशन नही चल रहा हो।
- टैक्सपेयर को अनलोफुल एक्टिविटीज़ एक्ट 1967, नरकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985, प्रोबिशन ऑफ बेनामी ट्रांजेक्शन एक्ट 1988, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, और प्रवेंशन ऑफ मनी लोंडरींग एक्ट 2002 के तहत सजा हुई हो तो वह व्यक्ति इस स्कीम के जरिये एप्लीकेशन फ़ाइल नही कर सकता है।
इस स्कीम से टैक्सपेयर्स को क्या होगा फायदा
इस स्कीम के तहत इनकम टैक्स का प्रिंसिपल और उसके इंटरेस्ट का पेमेंट करना होता है। लेकिन, टैक्सपेयर्स पर लगाने वाली पेनल्टी को माफ किया जा सकता है। इस बारे मे Dispute Resolution कमेटी फैसला करेगी। इस स्कीम मे पेनल्टी कम या माफ की जा सकेगी, लेकिन टैक्सपेयर्स को भेजे गए इंटरेस्ट डिमांड को माफ नही किया जा सकेगा।
कैसे फ़ाइल करनी होगी एप्लीकेशन?
इस स्कीम के जरिये टैक्स फ़ाइल करने के लिए टैक्सपेयर्स को e-DRC के पास जाना होगा। इस कमेटी के पास टैक्स के पेमेंट के बाद सज़ा माफ करने का पेनल्टी घटाने का अधिकार है। टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट के टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर e-DRS मॉड्यूल को एक्सेस कर सकता है।
लॉगिन करने के बाद उसे डेशबोर्ड पर ई-फ़ाइल सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद इनकम टैक्स फॉर्म पर जाना होगा, फिर इनकम टैक्स फॉर्म्स को सिलेक्ट करना है ओर फ़ाइल भर देनी है।
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