EPF Withdrawal Rule 2024: अगर आप जॉब करते है और हर महीने अपनी सैलरी से फिक्सड राशि EPF मे जमा करते होंगे, वैसे तो ईपीएफ़ओ मे जमा राशि रिटायरमेंट के बाद मैच्योर होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर समय से पहले भी EPFO से पैसे निकाले जा सकते है। ईपीएफ़ओ अपने सदस्यो को यह सुविधा खुद देता है की मेम्बर जरूरत के समय ईपीएफ़ फंड से निकासी कर सके।
हालांकि, इसके लिए एक समय-सीमा भी तय की गई, अगर आप ईपीएफ़ अकाउंट से पैसे निकालने की सोच रहे है तो आपको बता दे की हाल ही मे EPFO ने निकासी के नियमो मे कुछ बदलाव किए है जिनके बारे मे निवेशको को जानकारी होना बेहद जरूरी है, ताकि पैसे विड्रॉल करते समय उन्हे परेशानी ना हो और अव
आसानी से पैसे निकाल सके, तो आइये जानते है EPF Withdrawal Rule 2024 के बारे मे।
EPFO निकासी के नए नियम कौनसे है?
- ईपीएफ़ से आंशिक निकासी के लिए सदस्यो को ऑनलाइन अप्लाई करना होगा, एजुकेशन, घर खरीद या निर्माण, शादी और इलाज़ के लिए ही निकासी की जा सकती है।
- EPFO के निकासी नियमो के अनुसार EPF धारक रिटायरमेंट से 1 साल पहले 90 फीसदी तक राशि की निकासी कर सकता है, लेकिन इस 90 फीसदी की निकासी के लिए खाताधारक की आयु 54 साल से ज्यादा होनी चाहिए।
- आज के समय मे कंपनी मे छंटनी होती है। ऐसे मे EPFO के नियमो के अनुसार अगर छंटनी होती है और कर्मचारी रिटायरमेंट से पहले बेरोजगार हो जाता है तो वह ईपीएफ़ फंड से पैसे निकाल सकता है।
- कर्मचारी 1 महीने की बेरोजगारी के बाद 75 फीसदी और लगातार 2 महीने की बेरोजगार रहने पर पूर्ण निकासी कर सकता है।
- यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 साल तक EPF मे योगदान करता है तो उसे निकासी के समय टैक्स बेनीफिट भी मिलता है, लेकिन वह मैच्योरिटी से पहले निकासी करता है तो उसका TDS काटा जाएगा। हालांकि, 50,000 रुपए से कम की निकासी पर TDS नही कटता है।
- अगर आपने निकासी के लिए पैन कार्ड जमा किया है तो 10 फीसदी की TDS कटौती होती है।
आंशिक निकासी के लिए कहां करें अप्लाई?
आंशिक निकासी के लिए EPF मेम्बर को EPF पोर्टल या उमंग एप्प पर अप्लाई करना होगा। नियोक्ता से मंजूरी मिल जाने के बाद मेम्बर के बैंक अकाउंट मे पैसे आ जाते है।