EPS Pension Scheme in Hindi – हाल ही मे पेंशन लेने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी देखने को सामने आ रही है उनकी पेंशन को लेकर, दरअसल EPFO ने सर्कुलर जारी कर कहा है की जिन भी लोगो को पेंशन मिलती है, उन्हे महीने के आहिरी वर्किंग डे के दिन पेंशन मिलनी चाहिए जिससे की पेंशन लेने वाले लोगो को 1-2 महीने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा जिससे हर पेंशन लेने वाले व्यक्ति को पेंशन अब एक वेतन की तरह मिलेगा जो की महीने की आखिरी तारिक तक पेंशन लेने वाले के बैंक खाते मे भेज दी जाएगी।
अगर आपको भी इस एम्प्लोय पेंशन स्कीम (EPS) से संबधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नही है, तो आप बिलकुल सही लेख पढ़ रहे है, क्योंकि इस लेख मे हम आपको ”EPS Pension Scheme” से संबधित सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है जो की इस पेंशन स्कीम से आपको पेंशन लेने मे काफी काम आएगी इसी के साथ हम आपको इस पेंशन मे मिलने वाले सभी लाभो से संबधित सम्पूर्ण जानकारी देने वाले है
EPS स्कीम क्या है ?
EPS एक कर्मचारी पेंशन योजना स्कीम है, जो की EPFO द्वारा मैनेज किया गया है। यह योजना संगठित क्षेत्रों मे काम कर चुके रिटाययर्ड कर्मचारियो के लिए है, जो जी 58 वर्ष की आयु मे रिटायर हो चुके है। इस योजना का लाभ वह तभी ले सकते है जब उन्होने संगठित विभाग मे 10 वर्ष तक नौकरी की हो, इस योजना मे कंपनी और कर्मचारी दोनों ही EPFO फंड मे कर्मचारी की सेलेरी मे से 12 प्रतिशत का योगदान करते है, जो योगदान इनके द्वारा किया जाता है वो पूरा हिस्सा कंपनी के शेयर का 8.33 प्रतिशत कर्मचारी पेंशन योजना मे और 3.67 प्रतिशत EPF मे जाता है।
EPS स्कीम मे पेंशन योग्य वेतन क्या है ?
अगर आप भी कोई कर्मचारी है और आपके वेतन का हिस्सा भी EPS स्कीम मे जाता है, तो आपको बता दे की आपके पिछले 60 महीनो का पेंशन योग्य वैतन उसका मासिक वेतन होता है। अगर रोजगार के अंतिम 60 महीनो मे भी आपने अपना योगदान EPS स्कीम मे दिया हो तो भी आपको इस योजना के तहत पेंशन का लाभ दिया जाएगा।
मान लीजिये की कोई व्यक्ति 3 तारीख से नौकरी करना शुरू करता है, तो उस महीने के अंत मे 28 दिनो का वैतन मिलेगा लेकिन EPS मे उसका योगदान 30 दिन का ही माना जाएगा। अगर व्यक्ति का मासिक वेतन 15000 रुपए है तो 28 दिनो के हिसाब से उसका वेतन 14000 होगा लेकिन EPS मे उस व्यक्ति का वतन 15000 ही माना जाएगा जिसकी उसे बाद मे पेंशन राशि प्रदान की जाएगी।
EPS पेंशन योजना के तहत मिलने वाले लाभ
EPFO के सभी सदस्य अपनी अपनी उम्र के मुताबिक इस पेंशन योजना का लाभ उठा सकते है, जब वे पेंशन निकालना शुरू करते है
- 58 साल की आयु पूरी होने पर पेंशन दी जाती है।
- नौकरी करने के दौरान पूरी तरह विकलांग होने पर पेंशन दी जाती है।
- कर्मचारी ही मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन दी जाती है।
- मासिक पेंशन के लिए योग्य होने से पहले नौकरी छोड़ने पर पेंशन दी जाती है।
- इस योजना मे उसी को पेंशन दी जाएगी जिसने 10 साल तक नौकरी की हो।
EPS पेंशन प्राप्त करने के लिए योग्यता शर्ते
EPS स्कीम मे पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको निम्नलिखित योग्यताओ को पूरा करना होगा –
- EPS स्कीम का लाभ लेने की लिए आपको EPFO का सदस्य होना होगा तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे।
- आपने 10 वर्ष तक नौकरी पूरी कर ली हो।
- आप की उम्र 58 साल की होनी जरूरी है।
- 50 वर्ष की आयु पूरी होने पर ही आप EPS से पैसा निकाल सकते है।
- अगर आप 58 साल के होने के बाद और दो साल तक अपनी पेंशन को रोकते है आपके 60 वर्ष होनेतक तो आपको 4 प्रतिशत की अत्यधिक पेंशन दर मिलेगी।
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