Pensioners Relief: बुधवार को जारी एक बयान मे जानकरी दी गई है की केंद्र ने अपने सभी विभागो से पेंशनर्स की शिकायतों का 21 दिनों के भीतर निवारण करने का प्रयास करने को कहा है। उन्होने कहा की जिन मामलो मे शिकायतों के निवारण मे अधिक समय लगता है, वहां अंतिम जवाब दिया जा सकता है।
केंद्र ने अपने पेंशनभोगियों की शिकायत निवारण प्रणाली, यानि, केंद्रीकृत पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, पोर्टल की समीक्षा के बाद व्यापक दिशानिर्देश जारी किए है।
मंत्रालय ने क्या कहां?
मंत्रालय द्वारा जारी बयान मे कहा गया है कि दिशानिर्देशों मे शिकायतों के जल्द निवारण करने की कल्पना की गई है। पेंशनभोगियों की शिकायतों से निपटने के लिए सही दिशानिर्देशो मे से एक मुख्य अंश के मुताबिक ‘पेंशनर्स की शिकायतों का 21 दिनों के अंदर निवारण करने का प्रयास होगा’ और जिन मामलो के निवारण मे अधिक समय लगता है, वहां पोर्टल पर अन्तरिम उत्तर दिया जा सकता है।
इसमे कहा गया है की शिकायतों का निवारण ‘सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण’ के तहत किया जाएगा। इसके अलावा बयान मे कहा गया है कि ‘किसी भी मामले मे शिकायत को यह कहकर बंद नही किया जाएगा की यह कार्यालय से संबंधित नही है।
इसके अलावा बयान मे कहा गया है कि, ‘मंत्रालय/विभाग पोर्टल पर लंबित पेंशन संबंधी शिकायतों की मासिक समीक्षा करेंगे ताकि निर्धारित समय-सीमा के पहले ही शिकायतों का निवारण किया जा सके, और पेंशनभोगियों को राहत मिल सके।
30 दिनों के भीतर निपटारा
जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पेंशनर्स अपनी शिकायत के निवारण के विरुद्ध शिकायत बंद होने से 30 दिनों के भीतर अपील दायर कर सकते है और अपील दायर हो जाने के बाद प्राधिकारी द्वारा 30 दिनों के भीतर उसका निपटारा किया जाएगा। यदि कोई प्रांसगिंक दस्तावेज़ हो तो उन्हे सलग्न करते हुए एक आदेश पारित किया जाएगा।