Income Tax 2024: जैसे की लोगो को दिवाली जैसे त्योहारों का बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है वैसे ही लोगो को बड़ी उत्सुकता से इनकम टैक्स मे बदलाब से संबंधित सरकार के एलान का इंतजार रहता है ख़ासकर मिडिल क्लास फॅमिली के लोगो को। जिससे की उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति को स्थायी रखने मे मदद मिल सके।
लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे की बित मंत्री निर्मला सितारमन ने इनकम टेक्स को ध्यान मे रखते हुए इस मुद्दे पर एलान कर दिया है जिसके तहत इनकम टेक्स मे छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया लेकिन फिर भी इससे करोड़ो लोगो को फायदा होगा? चलिए जानते है कैसे?
टेक्स मुक्त हुई 7 लाख तक की आय
जैसा की आप जानते ही होंगे की 2013-14 मे मोदी सरकार ने भारत सरकार का पढ़ संभाला है और अभी तक स्थायित्व मे है लेकिन उस समय 2.2 लाख रु की आय यानि की कोई भी कर्मचारी या आम आदमी जो साल के 2.2 लाख रु. कमाता है उससे किसी भी प्रकार का टेक्स नहीं लिया जायेगा
लेकिन हालही मे नई टेक्स रिजिम का एलान किया गया है जिसके तहत सालाना 7 लाख रु कमाने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई टेक्स नहीं देना
इससे करोड़ो लोगो को बहुत अच्छा लाभ होगा अगर बात करे स्टेण्डर्ड डिशक्शन की तो जो पहले 50000 रु. का स्टेण्डर्ड डिशक्शन जो पहले मिलता था वो भी मिलता रहेगा
किया इनकम टेक्स वापसी मे बड़ा बदलाव
यदि आप भी एक टेक्सपेयर्स है तो आपको ये बात पता होंगी की पहले इनकम टेक्स रिटर्न मे 90-95 दिनों का समय लगता था जिससे काफ़ी ज्यादा संख्या मे लोग परेशान थे लेकिन अब नई नीति के अनुसार सरकार ने इस लम्बे समय को घटाकर 10 दिन कर दिया गया है
जिससे सरकार और टेक्सपेयर्स दोनों को लाभ हुआ है और टेक्स फाईल करने वाले लोगो की संख्या मे भारी बदलाब आया है जो की 2.4 गुना तक बढ़ गया है।
ब्याजमुक्त लोन पर बड़ा एलान! बिना किसी ब्याज के मिलेगा लोन
टेक्नोलॉजी के क्षेत्र मे दिलचस्प युवाओं के लिए यहाँ एक खुशखबरी है बित मंत्री निर्मला सितारमन ने हालही मे इनकम टेक्स के एलान मे यह भी घोषित किया है की जो युवा अपना बिज़नेस करना चाहते है उन्हें इनोवेशन के क्षेत्र मे अपना कारोबार करने के लिए लोन दीया जायेगा जिसमे हैरानी की बात यह है की उनसे इस लोन के लिए 50 सालो तक उनसे किसी प्रकार का ब्याज नहीं लिया जायेगा
बित मंत्री निर्मला सितारमन ने कहा की हम देश को आगे बढ़ाने और बेरोजगारी मिटाने के यथासंभव प्रयास कर रहे है किर्प्या हमारा सहयोग करे ब्याजमुक्त लोन के लिए सरकार ने एक लाख करोड़ का फंड तैयार करने का फेंसला लिया है
क्या है पुराना इनकम टेक्स स्लेबस और नए इनकम टेक्स स्लेबस मे अंतर
- जैसा की पुराने इनकम टेक्स स्लेबस के अनुसार 2.5 लाख की आय तक 0% का टेक्स लगता था
- 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर 5% का टेक्स अनिवार्य था
- 5 लाख से 10 लाख तक की आय तक 20% का टेक्स
- और 10 लाख से ऊपर की आय पर 30% का टेक्स
लेकिन नई इनकम टेक्स के अनुसार दीया गया विवरण निचे है
- 3 लाख तक की आय पर 0 फीसदी का इनकम टेक्स
- 3-6 लाख आय पर 5 फीसदी का टेक्स
- 6 लाख से 9 लाख तक की आय पर 10 फीसदी का टेक्स
- 9 लाख से 12 लाख तक की आय पर 15 फीसदी का टेक्स
- 12 लाख से 15 लाख तक की आय पर 20 फीसदी का टेक्स
- और 15 से ज्यादा आय पर 30 फीसदी का टेक्स
इस परियोजना से सरकार की गणना के अनुसार 1 करोड़ से ज्यादा लोगो को लाभ मिलेगा
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