How to switch Tax Regime: आपको जानकारी के लिए बता दे कि, केंद्रीय बजट 2023-24 में इस बार टैक्सपेयर्स के लिए कुछ खास निकलकर नहीं आया हैं। न्यू टैक्स रिजीम अब डिफॉल्ट रिजीम बन चुका है और अभी भी इस रिजीम में बहुत से टैक्स बेनेफिट्स को शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के मूड में हैं।
अगर आपने पिछले साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना ITR फाइल किया है, लेकिन इस बार निवेश बढ़ाए हैं या फिर होम लोन लिया है तो इनपर छूट लेने के लिए आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना होगा। ऐसे में बड़ी संख्या में टैक्सपेयर्स ऐसे भी हैं जो कि पहले वाले यानी कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो आइये उन स्टेप को जानते है जिसके तहत आप पुराना और नया Regime का लाभ उठा सकते हैं।
जानिए ओल्ड टैक्स रिजीम किसके लिए है ज्यादा फायदेमंद
यदि किसी टैक्सपेयर ने बीते वित्त वर्ष की तुलना में इस साल न्यू टैक्स रिजीम के तहत अपना ITR फाइल किया है , लेकिन इस बार इन्होंने Investment बढ़ाया हैं, या नहीं तो, कोई होम लोन लिया है तो इनपर छूट लेने के लिए ऐसे पेयर्स को ओल्ड टैक्स रिजीम में ITR फाइल करना होगा। इसके लिए आप अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।
जाने क्या है टैक्स रिजीम स्विच का नियम
शायद आपको ये बात पता न हो कि, बजट-2023 में न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट बना दिया गया था। इसका मतलब यह है कि, अगर आप खुद से अपना टैक्स रिजीम नहीं चुनते हैं तो आपका टैक्स अपने आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत ही कैलकुलेट होगा। लेकिन आपके पास ये अधिकार है कि आप ITR भरने के ड्यू डेट के पहले अपना टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं।
सैलरीड इंप्लॉई के पास ये विकल्प होता है कि वो अपने हिसाब से हर वित्त वर्ष पर अपना टैक्स रिजीम बदल सकें, जबकि बिजनेस इनकम रखने वालों यानी जिन टैक्सपेयर्स की इनकम किसी बिजनेस से आती है, उनके पास ये ऑप्शन एक ही बार मिलेगा कि वो टैक्स रिजीम स्विच कर सकें।
इन स्टेप के जरिए पूरा करे Tax Regime
टैक्स रिजीम चुनें
सबसे पाहि बात यह है कि, आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आपको किस रिजीम में ज्यादा फायदा मिल रहा है। न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स रेट तो कम मिलेगा, लेकिन अधिकतर डिडक्शन और एग्जेम्प्शन नहीं मिल पाएंगे। वहीं अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम चुनते हैं तो इसमें टैक्स रेट तो हाई हैं, लेकिन यहां आपको कई तरह के इंवेस्टमेंट, खर्चों और दूसरी चीजों पर टैक्स छूट मिल जाती है।
पात्रता चेक करें
सैलरीड इंप्लॉई को रिजीम स्विच करने के लिए अलग से फॉर्म डालने की जरूरत नहीं होती, वो अपना आईटीआर फॉर्म भरते वक्त सबसे पहले ये बता सकते हैं कि वो कौन से रिजीम में रिटर्न फाइल कर रहे हैं। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप एक ही बार टैक्स रिजीम स्विच कर सकते हैं और इसके लिए आपको असेसमेंट ईयर में 31 जुलाई के पहले फॉर्म 10IE भरना होगा।
इन चार स्टेप से चुनें टैक्स रिजीम
टैक्स रिजीम के लिए इन स्टेप को करे Follow.
- अपना ITR फॉर्म खोलिए।
- यहां ऊपर कहीं पूछा गया होगा कि कौन सा रिजीम चुन रहे हैं।
- यहां अपने हिसाब से रिजीम चुनें।
- अब अपना आईटीआर भरकर इसे वेरिफाई करके सबमिट कर दें।
जो भी बिजनेस इनकम वालें है वे इन स्टेप को करे फॉलो।
- ऑनलाइन फॉर्म 10IE डाउनलोड करे और भर लें।
- असेसमेंट ईयर के 31 जुलाई से पहले भर लें।
- अब अपने हिसाब से टैक्स रिजीम चुनकर ITR भर लें।
अगर आप एक बिजनेस इनकम वाले है तो, इसके लिए ओल्ड टैक्स रिजीम पर वापस स्विच कर रहे हैं तो ये ऑप्शन उन्हें तभी मिलेगा, जब उनका पहले कभी स्विच बैक नहीं किया है। ये भी ध्यान में रखे कि वो मौजूदा साल के रिटर्न में ओल्ड रिजीम के तहत टैक्स छूट नहीं ले सकते। एक बात और कि, अपना ITR ध्यान से भरें और चेक करके ही सबमिट करें। इस बात का भी ध्यान रखे कि, FY 2023-24 (AY 2024-25) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई, 2024 है।
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