PPF New Rules 2024: सबसे पहले आपको बता दे की पीपीएफ़ अकाउंट मे आप अपने लिए या अपने बाल-बच्चो के बेहतर भविष्य के लिए एक बड़ी राशि का इंतजाम कर सकते है। इस स्कीम मे आपका अकाउंट बैंक और पोस्ट ऑफिस मे आसानी से खोल दिया जाता है, इस पीपीएफ़ स्कीम मे आप 500 रुपए से निवेश कर सकते है, निवेश करने के बाद आप अपनी सुविधानुसार थोड़ा-थोड़ा करके इसमे पैसा जमा कर सकते है, बाद मे इसकी समय अवधि पूरी हो जाने पर आपको यह जमा की गयी रकम उसके ब्याज के साथ वापस मिलती है।
इस स्कीम मे आपको 7% की दर से ब्याज दिया जाता है, और यह स्कीम सरकार के अधीन होने के कारण इसमे किसी भी प्रकार का कोई रिस्क भी नही है, आप इस स्कीम मे पैसे जमा करके अपने भविष्य मे किए जाने वाले बड़े कामो को आसानी से कर सकते है।
यदि आपने इस स्कीम मे इन्वेस्ट कर रखा है या करने वाले है तो आपको इस स्कीम के लिए जारी हुए कुछ नए नियमो का जरूर पता होना चाहिए क्योंकि अभी हाल ही मे भारत सरकार ने इस स्कीम के लिए कुछ नए नियमो को जारी किया है जो की कुछ इस प्रकार है –
अकाउंट होल्डर को अपने बैलेंस को रखना होगा मैंटेन ?
PPF Scheme के नए नियमो को लेकर अभी हाल ही मे सरकार ने दिशानिर्देश दिये है, जिसमे उन्होने बताया की अब पीपीएफ़ खाताधारको को 31 मार्च 2024 तक अपने अकाउंट के बैलेंस को मैंटेन रखना होगा। अगर वह ऐसा नही करते है तो उनका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा, और यदि किसी का अकाउंट इनएक्टिव हो गया तो उसे अपने अकाउंट को वापस एक्टिव करने के लिए जुर्माना भरना होगा तभी वह अपना अकाउंट वापस सही कर पाएंगे।
पीपीएफ़ मे साल मे चाहे जितनी बार कर सकते है पैसा जमा
पीपीएफ़ खाताधारको के लिए साल 2019 मे यह नियम था की वह साल मे सिर्फ 12 बार ही अपने पीपीएफ़ खाते मे पैसे जमा कर सकते है। लेकिन अब सरकार ने यह प्रतिबंध हटा दिया है अब आप Saving Account की तरह PPF Account मे भी जितनी बार चाहे उतनी बार पैसे जमा कर सकते है, अब इसके लिए कोई फिक्स नही है की आप साल मे कितनी बार अपने पीपीएफ़ अकाउंट मे पैसा डालते है।
एक व्यक्ति के नाम सिर्फ एक पीपीएफ़ खाता खुल सकता है
पीपीएफ़ के लिए जारी हुए नए नियमो मे यह भी है की अब कोई भी व्यक्ति पीपीएफ़ अकाउंट मे सिर्फ एक ही खाता खुलवा सकता है। किसी दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस पर जाकर भी आप दूसरा खाता नही खुलवा सकते है, लेकिन आप चाहे तो अपने बच्चो के नाम से पीपीएफ़ अकाउंट मे अभिभावक के रूप मे शामिल हो सकते है।
अपने खाते को दूसरे बैंक या पोस्ट ऑफिस मे ट्रांसफर करवा सकते है
पीपीएफ़ के नए नियमो के अनुसार अब आप न केवल अपने खाते की ब्रांच बादल सकते है, बल्कि अब तो आप अपने खाते को पोस्ट ऑफिस से बैंक या बैंक से पोस्ट ऑफिस मे भी ट्रांसफर करवा सकते है। इसके लिए बेहतर यह होगा की आप अपना पीपीएफ़ अकाउंट वहा खुलवाए जहां आपका सेविंग अकाउंट पहले से खुला हो ऐसा करने से आपको एक ही जगह पर जाकर अपने अकाउंट को मैनेज करने मे सुविधा रहेगी।
PPF जमा, ब्याज और मेच्योरिटी सब पर टैक्स की छूट मिलती है
पीपीएफ़ अकाउंट मे आपको तीनों तरह से टैक्स की छूट मिलती है, इसीलिए इसे टैक्स के मामले मे EEE (exempted-exempted-exempted) स्कीम के नाम से जाना जाता है।
- जमा पर टैक्स छूट: पीपीएफ़ खाते मे आप जो पैसा हर साल जमा करते है, उसमे 1.50 लाख रुपए तक की जमा राशि पर, इनकम टैक्स सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट दी जाती है।
- ब्याज पर भी टैक्स छूट: पीपीएफ़ फंड आपके द्वारा जमा की गयी राशि पर मिलने वाले ब्याज मे भी किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लेता है।
- मेच्योरिटी पर भी टैक्स की छूट: यदि आप पीपीएफ़ फंड से अपनी 15 साल की अवधि पूरी हो जाने पर पैसा वापस निकलते है, तब भी आपको किसी तरह का कोई टैक्स नही देना होता है।
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