Unified Pension Scheme: केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ती मांग को देखते हुए केंद्र सरकार ने नई पेंशन स्कीम को लागू करने का निर्णय लिया है। 24 अगस्त 2024 शनिवार को केंद्र सरकार ने फैसला लेते हुए देश मे पेंशन योजना का नया प्रारूप पेश किया है, जिसे ‘यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम’ का नाम दिया गया है।
इस स्कीम का लाभ किन-किन लोगो को दिया जाएगा, और इस स्कीम मे तहत कितनी प्रतिशत राशि पेंशनभोगियों को दी जाएगी इससे संबधित पूरी जानकारी आपको इस आर्टिकल मे दी गई है इसलिए इसे अंत तक जरूर पढ़ें।
यूनियफ़िड पेंशन स्कीम का 23 लाख कर्मचारियों को होगा फायदा
यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम का लाभ लगभग 23 लाख कर्मचारियों को दिया जाएगा, यह पेंशन प्रदान करने का एक ओर विकल्प मानी जाएगी, देश मे मौजूद नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) फिलहाल के लिए जारी रहेगी। कर्मचारियों को पुरानी और नई योजना मे से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा,
कर्मचारी अपनी मर्जी के अनुसार NPS और UPS मे से किसी एक स्कीम को चुन सकते है जो कर्मचारी पहले से NPS स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे है उन्हे भी इसका फायदा दिया जाएगा, इस योजना को लागू करने से पहले पीएम मोदी ने दिन मे केंद्रीय कर्मचारियों से जुड़े संघटनों के प्रतिनिधियों से मुलाक़ात की थी।
1 अप्रैल, 2025 से लागू की जाएगी यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार 1 अप्रैल, 2025 से इस योजना को लागू किया जाएगा, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के पास राष्ट्रीय पेंशन योजना NPS और UPS के बीच चयन करने का विकल्प रखा है मौजूदा एनपीएस धारको को भी यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम को चुनने का विकल्प मिलेगा।
यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम से मिलने वाले लाभ?
- 5 वर्ष की न्यूनतम योग्यता सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन का 50 प्रतिशत. कम सेवा के लिए आनुपातिक, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक है.
- कर्मचारी की मृत्यु से ठीक पहले की पेंशन का 60%
- न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर 10,000 रुपये हर महीने।
- ग्रेच्युटी के अलावा, सेवा के हर छह महीने पूरे होने पर सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक वेतन + डीए का 1/10वां हिस्सा।
यूनिफ़ाइड पेंशन स्कीम के अहम बिन्दु
- 25 साल या उससे अधिक नौकरी करने वालों को इसका लाभ दिया जाएगा।
- नौकरी मे रहते अगर किसी कर्मचारी का मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार या साथी को फैमिली पेंशन का 60% मिलेगा।
- पेंशन का लाभ लेने के लिए कम से कम 10 साल की सेवा अनिवार्य है।
- सभी कर्मचारियों को NPS और UPS मे से किसी भी एक को चुनने का ऑप्शन मिलेगा।
- यूनिफ़ाइड पेंशन योजना देश के हर राज्य मे लागू की जाएगी।
- पेंशन तय करने के लिए रिटायरमेंट समय के पिछले 12 महीनों में ली गई सैलेरी के बेसिक हिस्से का औसत निकालकर पेशन तय होगी, मौटे तौर पर यह बेसिक का 50 फीसदी पेंशन के तौर पर कर्मचारियों को मिलेगा।