World Consumer Rights Day 2024: आज के इस बाजारवादी दौर में उपभोक्ता का जागरुक होना बहुत जरूरी है। पूंजीवाद के इस युग में एक उपभोक्ता के नजरिये से आपको हर मोर्चे पर सजग रहना चाहिए। एक उपभोक्ता होने के नाते आपको कई अधिकार दिए गए हैं, जिनके बारे में आपको पता होना जरूरी है।
वहीं क्या आपको इस बारे में पता है कि हर साल 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इस दिन उपभोक्ता को जागरुक करने के उद्देश्य से कई तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं।
वहीं क्या आपने कभी इस सवाल पर विचार किया है कि 15 मार्च के दिन ही क्यों उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विश्व उपभोक्ता दिवस को मनाने का विचार सबसे पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने दिया था।
15 मार्च 1962 के दिन जॉन एफ कैनेडी ने अमेरिकी कांग्रेस को आधिकारिक तौर पर संबोधित किया था। तो आइये इस विषय में पूरी चर्चा करते है।
भारतीय उपभोक्ताओं के कौन- कौन से अधिकार हैं?
भारतीय उपभोक्ताओं के सभी माह्त्वपूर्ण अधिकार नीचे निम्नलिखित है।
सूचना का अधिकार (Right to be Informed)
भारत देश के सभी ग्राहक के पास ये अधिकार होता है कि वह किसी भी उत्पाद या सर्विस की शुद्धता, मूल्य और क्वालिटी स्टैंडर्ड से जुड़ा कोई भी सवाल दुकानदार से पूछ सकते हैं, इसके लिए उन्हें किसी भी तरह का रोक टोक नहीं है।
संरक्षित होने का अधिकार (Right to Be Protected)
यह अधिकार उपभोक्ताओं को उन खतरनाक उत्पादों या सेवाओं से सुरक्षा प्रदान करता है जो जीवन या संपत्ति के लिए जोखिम पैदा कर सकते हैं। उपभोक्ताओं के पास खरीदारी करने से पहले गारंटी मांगने और उत्पाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का विशेषाधिकार है। वे एगमार्क या आईएसआई जैसे गुणवत्ता प्रमाणन वाले सामान को चुन सकते हैं।
समस्या के समाधान का अधिकार (Right to Solve Problems)
देश के हर उपभोक्ता को किसी भी प्रकार के शोषण के मामले में उचित समाधान की मांग करने का अधिकार है।
उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार (Right to Consumer Education)
उपभोक्ता होने के नाते आपको क्या अधिकार दिए गए हैं, इन सब की जानकारी होना भी उपभोक्ता के अधिकारों में शामिल है। इसके लिए सरकार को समय-समय पर ग्राहक जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और ग्राहकों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना चाहिए।
शिकायत करने की जिम्मेदारी (Responsibility to Complain)
उपभोक्ताओं को शिकायतें दर्ज करने और बाजार में आने वाली शिकायतों के निवारण के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
सुनवाई का अधिकार (Right to be Heard)
यदि ग्राहक के साथ दुकानदार बुरा बर्ताव करता है या उसके साथ किसी भी तरह का अन्याय हो तो ग्राहक इसके खिलाफ कन्ज्यूमर कोर्ट में अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है। राइट टू हर्ड के तहत उसे सुनवाई का अधिकार दिया गया है।
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